CG News: छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में भाई दूज पर स्थानीय अवकाश घोषित, 9 नवंबर की जगह अब 11 नवंबर को रहेगी छुट्टी
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए दीपावली के बाद एक और छुट्टी को लेकर महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रदेश के तीन जिलों बालोद, सक्ती और कोरबा में भाई दूज के अवसर पर 11 नवंबर 2026, बुधवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टरों ने पूर्व में जारी स्थानीय अवकाश सूची में संशोधन करते हुए नए आदेश जारी किए हैं।
पहले इन जिलों में 9 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश निर्धारित किया गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 9 नवंबर को पहले ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के कारण जिला प्रशासन ने स्थानीय अवकाश की तारीख में बदलाव किया है।
बालोद जिले में 11 नवंबर को छुट्टी
बालोद जिले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार वर्ष 2026 की स्थानीय अवकाश सूची में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित आदेश के अनुसार अब 11 नवंबर, बुधवार को भाई दूज (दीपावली) के अवसर पर पूरे जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। अन्य स्थानीय अवकाश पूर्ववत रहेंगे।
सक्ती जिले में भी संशोधित आदेश जारी
सक्ती जिले की कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जयश्री जैन ने भी स्थानीय अवकाश सूची में बदलाव किया है। जारी संशोधित आदेश के अनुसार 11 नवंबर 2026 को भाई दूज के अवसर पर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा।
हालांकि, यह अवकाश बैंकों, कोषालय और उपकोषालय के लिए लागू नहीं होगा।
कोरबा जिले में भी भाई दूज पर छुट्टी
कोरबा जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत ने भी स्थानीय अवकाश की तारीख में संशोधन किया है। पहले 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश निर्धारित था। अब इसकी जगह 11 नवंबर 2026, बुधवार को भाई दूज के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
इन तीन जिलों में रहेगी छुट्टी
बालोद – 11 नवंबर 2026, बुधवार
सक्ती – 11 नवंबर 2026, बुधवार
कोरबा – 11 नवंबर 2026, बुधवार
अन्य जिलों के लिए क्या है आदेश?
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्थानीय अवकाश में यह संशोधन केवल बालोद, सक्ती और कोरबा जिलों के लिए किया गया है। अन्य जिलों में छुट्टी को लेकर संबंधित जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश ही मान्य होंगे।
महत्वपूर्ण सूचना: सक्ती जिले में यह स्थानीय अवकाश बैंकों, कोषालय और उपकोषालय पर लागू नहीं होगा। संबंधित जिलों के नागरिक एवं शासकीय कर्मचारी अपने जिला प्रशासन द्वारा जारी संशोधित आदेश का अवलोकन जरूर करें।
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