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Cg news नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, चार माह की गर्भवती पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार


 नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, चार माह की गर्भवती पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार

CHHATTISGARH News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया में नाबालिग से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। शादी का प्रलोभन देकर करीब दो वर्षों तक शारीरिक शोषण करने के आरोप में खरसिया पुलिस ने आरोपी छोटू राजपूत को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में खुद को लगभग चार माह की गर्भवती बताया है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

14 अक्टूबर को पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत

पुलिस के अनुसार, 14 अक्टूबर 2026 को पीड़िता ने पुलिस चौकी खरसिया पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसने खरसिया निवासी छोटू राजपूत पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और मामले की जांच शुरू की।

एसडीओपी खरसिया सतीश भार्गव के मार्गदर्शन में पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए। इसके साथ ही उसकी सहमति और अभिमत के अनुसार चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया।

सितंबर 2024 में परिचय होने का दावा

पीड़िता के अनुसार, सितंबर 2024 में उसका परिचय खरसिया के अटल आवास क्षेत्र में रहने वाले छोटू राजपूत से हुआ था। आरोप है कि युवक ने मोबाइल नंबर देकर बातचीत शुरू की और धीरे-धीरे दोनों के बीच संपर्क बढ़ गया।

शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि 22 सितंबर 2024 को आरोपी उसे घूमने के बहाने खरसिया के जंगल की ओर ले गया। वहां शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी ने कई बार उसका शारीरिक शोषण किया।

शादी से इनकार करने पर पुलिस तक पहुंचा मामला

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह वर्तमान में करीब चार माह की गर्भवती है। आरोप है कि आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाया, लेकिन बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। घटना की शुरुआत के समय पीड़िता नाबालिग थी। इसी आधार पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की है।

BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अपराध क्रमांक 528/2026 दर्ज किया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय परीक्षण और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।

घर पर दबिश देकर आरोपी को पकड़ा

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने खरसिया के वार्ड क्रमांक 8 स्थित अटल आवास क्षेत्र में उसके घर दबिश दी। वहां से छोटू राजपूत, पिता शौकी लाल राजपूत, उम्र 30 वर्ष, को हिरासत में लिया गया।

पूछताछ और आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

अभियान संवेदना के तहत कार्रवाई

रायगढ़ पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई अभियान संवेदना के तहत की गई। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अपराधों में शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। पुलिस ने बताया कि शिकायत के 24 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी की गई।

इन पुलिसकर्मियों की रही अहम भूमिका

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी, प्रशिक्षु उप निरीक्षक प्रिया साहू, महिला प्रधान आरक्षक ममता मिंज तथा आरक्षक धनंजय कश्यप, कीर्ति सिदार, साविल चंद्रा, सिदार सिंह और गोविन्द बनर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


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