आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय देखें पुरी जानकारी
छत्तीसगढ़ की राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसका राज्य के पुलिस संगठन, युवा, वंचित समुदाय, शहरी विकास, शिक्षा, वाणिज्य और राजस्व ढांचे पर समन्वित प्रभाव पड़ेगा। यह बैठक राज्य की समग्र प्रगति और सामाजिक-आर्थिक बदलाव की दिशा में एक कड़ा कदम बन रही है।
राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर वेतनमान
राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, वर्ष 2005 से 2009 तक के समूह के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने हेतु 30 अप्रयुक्त गैर-संख्यात्मक पदों का सृजन किया गया। इससे न केवल उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, बल्कि अधिकारियों को सहायता भी मिलेगी।
वंचित वर्गों के लिए पैन-IIT और शासन का संयुक्त उद्यम
छत्तीसगढ़ सरकार ने डिश आईआईटी स्नातक वर्ग रीच फॉर इंडिया इंस्टीट्यूशन (पैनआईआईटी) के सहयोग से एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं और तृतीय लिंग को शिक्षा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और क्षेत्रीय व्यवसाय के माध्यम से समुदाय को सशक्त बनाना है। यह संयुक्त उद्यम आदिवासी और अनुसूचित जाति उप-योजनाओं के अप्रयुक्त भंडार का समुचित उपयोग सुनिश्चित करेगा।
मूल्यांकन से करियर को बढ़ावा मिलेगा। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सरकारी संसाधनों की पहचान करके उन्हें कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा। साथ ही, विदेशी भाषाओं में शिक्षा प्रदान करके वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक अवसर प्रदान किए जाएँगे।
पुराने वाहनों के लिए नियमों में संशोधन
सड़क दुर्घटनाओं और प्रदूषण को रोकने के लिए मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कर संग्रहण अधिनियम, 1991 और मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन को मंजूरी दी। अब वाहन मालिक अपने पुराने वाहन के लाइसेंस या वरीयता क्रमांक का उपयोग अप्रयुक्त वाहन या दूसरे राज्य से लाए गए समान श्रेणी के वाहन पर कर सकेंगे।
छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू
राज्य के युवाओं को सुधार करने और शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, चैंबर ऑफ प्रीस्ट्स ने अंडरस्टडी स्टार्टअप और विकास दृष्टिकोण का समर्थन किया। इस योजना का उद्देश्य 50 हजार छात्रों, 500 मॉडलों और नई कंपनियों से संपर्क करना है। समर्थन देना और 500 विरासत संपदा अधिकार का पंजीकरण सुनिश्चित करना है।
निजी विश्वविद्यालयों, कृषि मंडी और जीएसटी में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी महाविद्यालय (संशोधन) शुल्क, छत्तीसगढ़ कृषि आपूर्ति विक्रय (संशोधन) शुल्क और छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सुधार) शुल्क, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। इससे शिक्षा, व्यापार और कर प्रणाली को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।
राजधानी क्षेत्र के लिए विशेष प्राधिकरण की स्थापना
रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर को मिलाकर राज्य की राजधानी क्षेत्र के लिए एक विशेष परियोजना बनाने का निर्णय लिया गया है। यह परियोजना शहरी नियोजन, परियोजना विकास और समन्वय के साथ क्षेत्र के संतुलित और प्राकृतिक रूप से संवेदनशील विकास को सुनिश्चित करेगी। 2031 तक इस क्षेत्र की 50 लाख की आबादी की संभावना को देखते हुए यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
व्यापारियों को राहत लंबित कर मामलों का समाधान
राज्य के छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को राहत प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ असाधारण शुल्क, अपराध एवं दंड समाधान (सुधार) अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी गई है। इससे व्यापारिक वातावरण को बेहतर बनाने और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
भू-राजस्व संहिता में संशोधन
आय संहिता में संशोधन से अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी, मानचित्र वितरण में सुधार होगा, आय लेनदेन में पारदर्शिता आएगी और जियो-रेफरेंसिंग के माध्यम से विवाद कम होंगे। इससे आवास, औद्योगिक नीति और शहरी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।.
पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन
चैंबर ऑफ पादरियों ने भी कुशाभाऊ ठाकरे समाचार एवं जनसंचार महाविद्यालय अधिनियम, 2004 को संशोधित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिससे शिक्षा के इस क्षेत्र में सहायक और शैक्षणिक परिवर्तनों की संभावना बढ़ गई है।