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PM Krishi Sinchai Scheme yojna 2025 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवेदन शुरू, सभी किसानों को मिलेगी सब्सिडी



PM Krishi Sinchai Scheme yojna 2025

PM Krishi Sinchai Scheme yojna 2025 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवेदन शुरू, सभी किसानों को मिलेगी सब्सिडी


Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana पीएम कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर खेत को पानी देने के लक्ष्य को पूरा करके पानी के उपयोग को बढ़ावा देना है। यानी सरकार द्वारा चलाई जा रही इस सिंचाई योजना के जरिए पानी की बचत होगी और सिंचाई उत्पादन भी बढ़ेगा। चूंकि प्रति बूंद जल योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में पानी की बर्बादी कम होगी और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इसके जरिए विभिन्न सिंचाई योजनाओं और संबंधित सेवाओं के प्रयासों को मिलाकर खेत स्तर पर जल संरक्षण में योगदान देना है।



1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) क्या है? 


प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) - 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य खेती के लिए पानी उपलब्ध कराना है, इसका उद्देश्य जल संसाधनों का उचित प्रबंधन करना और "हर बूंद का सदुपयोग करना" है। 


इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों को आधुनिक जल प्रणाली प्रणाली विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता (आबंटन) देती हैं। 


यह योजना जल संसाधन सेवा, कृषि और किसान कल्याण सेवा और ग्रामीण विकास सेवा के संयुक्त प्रयासों से संचालित है।



2. योजना के लक्ष्य (Objectives of PMKSY)) 

देश भर के सभी खेतों को जल प्रणाली सुविधाएँ प्रदान करना, जल संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देना, लघु जल प्रणाली (ड्रिबल और स्प्रिंकलर सिस्टम) को बढ़ावा देना, सिंचाई में पानी की बर्बादी को रोकना,

कृषि दक्षता में वृद्धि और किसानों की मजदूरी में वृद्धि, जल संग्रहण और वाटरशेड विकास को आगे बढ़ाना।


3. योजना के मुख्य घटक PMKSY के चार प्रमुख हैं

त्वरित जल लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) - लंबित जल योजना परियोजनाओं को पूरा करना, हर खेत को पानी - प्रत्येक खेत को पानी देना, प्रति बूंद अधिक फसल - लघु जल योजना को बढ़ावा देना, वाटरशेड सुधार - जल प्राप्ति और जल संरक्षण के उपाय।





4. किसानों को लाभ 55% से 90% तक ट्रिकल वाटर सिस्टम और स्प्रिंकलर फ्रेमवर्क पर अनुदान, बोरवेल, पंप, पाइपलाइन आदि जैसे जल प्रणाली उपकरणों पर वित्तीय सहायता, क्षेत्रों में पानी के कुशल उपयोग के कारण उत्पादन में कमी आई है, उच्च उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता वाली ट्रिम, शुष्क मौसम प्रभावित क्षेत्रों में राहत, वर्षा जल संग्रहण सुविधा।



5.योजना के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

भूखंड के लिए योग्यता मानदंड भारत का कोई भी किसान भूखंड के लिए आवेदन कर सकता है, सभी प्रकार के किसान, छोटे, छोटे और बड़े, पात्र हैं, उम्मीदवार को पहले (उसी भूमि पर) किसी समान योजना में लाभ नहीं मिला होना चाहिए।


उम्मीदवार को पहले (उसी समय) किसी समान क्षेत्र में स्नातक उपाधि प्राप्त नहीं करनी चाहिए, किसान सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संघ (FPOs) भी आवेदन कर सकते हैं। 



6. आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

आवश्यक अभिलेख आधार कार्ड आगमन के कागजात (खतौनी/खसरा) गृह प्रमाण पत्र वीजा अनुमान फोटो बैंक पासबुक की फोटोकॉपी पोर्टेबल नंबर जल प्रणाली उपकरण/योजना प्रस्ताव के हित के बिंदु



योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें? 


पीएम कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा सभी श्रेणियों के कृषक आवेदन कर सकते हैं,  उम्मीदवार के पास अपनी खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।

और आवेदक के पास आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए ताकि बंदोबस्ती राशि सीधे उसके खाते में ट्रांसफर की जा सके। इस योजना का लाभ लेने के बाद,


         कृषक को सात वर्ष बाद एक बार फिर यह लाभ मिल सकता है।




7. आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for PMKSY 2025) किसान दो तरीकों से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं

A. ऑनलाइन आवेदन तैयार करें

  1.  आधिकारिक साइट https://pmksy.gov.in या राज्य कृषि व्यवसाय प्रभाग स्थान पर जाएँ। 
  2. Per Drop More Crop" या "Micro Irrigation Subsidy" सेक्शन में जाएं
  3. आधार, मोबाइल नंबर और आने वाले विवरणों के साथ रजिस्टर करें।
  4. आवेदन पत्र भरें और आवश्यक रिपोर्ट अपलोड करें। 
  5. आवेदन रसीद प्राप्त करें। आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर जाँची जा सकती है।

B. ऑफलाइन आवेदन 

  1. हैंडल अपने क्षेत्र के बागवानी कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) पर जाएँ।
  2. वहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे भरें। 
  3. सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें। 
  4. आवास के बाद, अधिकारी द्वारा एक अवलोकन किया जाएगा। 
  5. यदि आवेदन की पुष्टि हो जाती है, तो योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।



8. सब्सिडी की दर (Subsidy Rate) अधिकतम 70% स्प्रिंकलर सिस्टम अधिकतम 55% तक विशेष श्रेणी के किसानों (एससी/एसटी, पूर्वोत्तर, महिला किसान) को अतिरिक्त अनुदान मिलता है। यह अनुदान दर राज्यों के अनुसार बदल सकती है।



9. योजना के तहत दिए गए उपकरण और सुविधाएं सिंचाई और छिड़काव प्रणाली पाइपलाइन (HDPE / PVC / LLDPE) सौर ऊर्जा संचालित पंप सिंचाई प्रणाली के लिए पानी की टंकियां जल संग्रहण टैंक खेतों में जल आपूर्ति के लिए।


10. योजना से जुड़ी ताज़ा अपडेट (2025) वर्ष 2025 के बजट में इस योजना के लिए ₹12,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है लघु सिंचाई सहायता को बढ़ावा दिया गया है, समन्वित बंदोबस्ती हस्तांतरण की सुविधा को किसान योजना में शामिल किया गया है महिला किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ शामिल की गई हैं।

 



11. योजना से जुड़े कुछ राज्यों के विशेष पहल


महाराष्ट्र PMKSY को आत्मनिर्भर कृषि योजना के तहत जोड़ा गया है।


राजस्थान शुष्क मौसम प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।


छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रों के आदिवासी किसानों को असामान्य आवंटन। 


तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बूंद-बूंद सिंचाई के लिए 90% तक आवंटन।



प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पात्र कृषक

  • छोटे और नगण्य किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है। 
  • ये किसान जरूरतमंद श्रेणी में आते हैं और इन्हें अधिक सब्सिडी मिलती है।
  • सामान्य कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। 
  • वे भूखंड के लिए बहुत योग्य हैं, लेकिन बंदोबस्ती दर सामान्य है।
  •  अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) कृषक असामान्य बंदोबस्ती और आवश्यकता दी जाती है। 
  • कई राज्यों में, एससी/एसटी किसानों को 70-90% तक आवंटन मिलता है।


महिला कृषक महिला कृषकों को भी योजना में विशेष महत्व दिया जाता है। महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) भी योग्य हैं। कृषक उत्पादक संघ (एफपीओ)/सहकारी समितियाँ



किसान समूह, सहमत सामाजिक आदेश, कृषि संघ आदि आवेदन कर सकते हैं। उन्हें सामूहिक जल प्रणाली ढांचा स्थापित करने में सहायता की पेशकश की जाती है। 


पट्टे पर किसान कुछ राज्य सरकारों ने किराए पर खेती करने वाले किसानों को भी योग्य माना है, क्योंकि किराए का समझौता पर्याप्त है।


खेत, खेती, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान यदि कोई किसान अपने खेत या प्राकृतिक खेती में टपका हुआ पानी की व्यवस्था, स्प्रिंकलर, पानी की टंकी आदि स्थापित करता है, तो वह इसके लिए भी पात्र है।


To apply online for Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित राज्य कृषि व्यवसाय प्रभाग प्रविष्टि या राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।


ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां ऑनलाइन करें। 


प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां टैप करें।



अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई थी?

उत्तर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य “हर खेत को पानी” और “हर बूंद का सही उपयोग” सुनिश्चित करना है।

2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कुल बजट कितना है?

उत्तर योजना की शुरुआत के समय केंद्र सरकार ने इसे ₹50,000 करोड़ के कुल बजट के साथ 5 वर्षों (2015–2020) के लिए शुरू किया था। बाद में इसे आगे भी विस्तारित किया गया और हर वर्ष बजट में राशि आवंटित की जाती रही है।

3. पीएम कृषि सिंचाई योजना 2025 का बजट कितना है?

उत्तर वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए ₹12,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसमें से बड़ा हिस्सा “Per Drop More Crop” और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रखा गया है।

4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्या-क्या शामिल है?

उत्तर PMKSY योजना के अंतर्गत चार प्रमुख घटक शामिल हैं:





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