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Surajpur news सूरजपुर में प्रधान पाठक पर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, निलंबन आदेश जारी


 

Surajpur news सूरजपुर में प्रधान पाठक पर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, निलंबन आदेश जारी

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में शिक्षा विभाग ने शासकीय कार्य में बाधा डालने और शराब के नशे में अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोपों के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ओड़गी विकासखंड के प्राथमिक शाला पड़वारी में पदस्थ प्रधान पाठक सूरज बहादुर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया है।

एमबीयू सत्यापन कार्य में बाधा डालने का आरोप

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधान पाठक सूरज बहादुर सिंह के विरुद्ध एमबीयू सत्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने, शराब के नशे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने तथा शासकीय कार्य में बाधा डालने की शिकायत सामने आई थी। मामले की प्रारंभिक जांच में संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की।

सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्रवाई

विभाग ने संबंधित कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।

प्रेमनगर बीईओ कार्यालय होगा मुख्यालय

जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान प्रधान पाठक सूरज बहादुर सिंह का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, प्रेमनगर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद संबंधित प्रधान पाठक के विरुद्ध आगे की विभागीय प्रक्रिया नियमानुसार संचालित की जाएगी। इस कार्रवाई को शासकीय कार्यों में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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