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The mastermind of the fraud was arrested ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार सूरजपुर पुलिस की सूझबूझ से 6.43 लाख रुपये की धोखाधड़ी का पर्दाफाश

 

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ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार सूरजपुर पुलिस की सूझबूझ से 6.43 लाख रुपये की धोखाधड़ी का पर्दाफाश






छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पुलिस ने एक बड़े रंगदारी मामले का खुलासा करते हुए 6.43 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह मामला न केवल आर्थिक अपराध की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि पुलिस तकनीकी संसाधनों और समूह भावना के साथ अपराधियों को पकड़ने में कितनी सक्षम है।


धोखाधड़ी का खुलासा – कैसे हुई शुरुआत

पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब सूरजपुर क्षेत्र के भैयाथान स्थित भारतीय स्टेट बैंक में खाताधारक अब्दुल हकीम नामक पीड़ित ने स्थानीय पुलिस थाने बसदेई में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि उसके बैंक खाते से फोन-पे एप्लीकेशन के जरिए बिना किसी पूर्व सूचना के पैसे निकाल लिए गए। यानी तय रकम में से 6,43,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। जांच में पता चला कि यह रकम साजिद राजा नामक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर की गई है, जो घटना के समय से ही फरार है।



अपराध के तहत मामला दर्ज

जबरन वसूली की गंभीरता को देखते हुए, बसदेई पुलिस स्टेशन ने भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 318(2) के तहत अपराध संख्या 363/25 के तहत मामला दर्ज किया। यह धारा धोखाधड़ी और विश्वासघात से संबंधित है, जो वित्तीय अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करती है।




आरोपी की तलाश

घटना के बाद से ही आरोपी साजिद राजा पुलिस की पकड़ से बाहर था। वह लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था और पकड़े जाने से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर की सूचना पर थाना बसदेई के प्रभारी योगेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में विशेषज्ञ पुलिसकर्मियों के साथ-साथ अनुभवी पुलिस अधिकारी भी शामिल थे, जिन्होंने गहन तलाशी अभियान चलाया। टीम ने आरोपी की संभावित गतिविधियों की गहन जांच शुरू की। मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, बैंक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और सोशल मीडिया गतिविधियों की पूरी तरह से जांच की गई। आखिरकार 08 जुलाई 2025 को आरोपी साजिद राजा को पकड़ने में सफलता मिली।



पूछताछ में खुलासा  आरोपी ने स्वीकारा अपराध

गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में साजिद राजा ने कबूल किया कि उसने अब्दुल हकीम के बैंक खाते की जानकारी गलत तरीके से हासिल की थी और फोन-पे के जरिए पैसे अपने खाते में ट्रांसफर किए थे। उसने यह भी बताया कि वह इस पैसे का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने में कर रहा था। उसे यह काम व्यक्तिगत लेन-देन के लिए करना था, इसलिए वह फरार हो गया।


न्यायिक रिमांड और जेल भेजा गया आरोपी

पुलिस ने जब आरोपी को उसके कबूलनामे और पुख्ता सबूतों के साथ सम्मानित अदालत में पेश किया तो अदालत ने उसे कानूनी रिमांड पर जेल भेजने का आदेश पारित कर दिया। इस आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है और कानूनी कार्यवाही चल रही है।


पुलिस टीम की सक्रियता 

इस पूरे अभियान में बसदेई पुलिस चौकी की टीम ने एकजुट होकर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से चौकी प्रभारी योगेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जिस तत्परता और सूझबूझ के साथ कार्य किया, वह सराहनीय है। इस कार्रवाई में सहायक उपनिरीक्षक मनोज द्विवेदी, प्रधान आरक्षक बालमुकुंद पांडे, महेंद्र कुमार सिंह, आरक्षक देवदत्त दुबे, निलेश जायसवाल और प्रेम सिंह की सक्रिय सहभागिता रही।




पुलिस की अपील – सतर्क रहें, सुरक्षित रहें

सूरजपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अगर किसी को भी किसी भी तरह की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है तो तुरंत अपने बैंक शाखा और नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।


सामान्य नागरिकों को चाहिए कि वे अपने बैंक संबंधित जानकारी जैसे कि ATM पिन, OTP, UPI पिन, पासवर्ड या बैंक खाता नंबर किसी भी अनजान व्यक्ति से साझा न करें। इसके अलावा अनजान नंबरों से आने वाले फोन कॉल या लिंक पर कभी भी व्यक्तिगत विवरण न दें।

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