Bribery Allegation Proven विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के एवज में रिश्वत लेने का आरोप सही पाए जाने पर कर्मचारी निलंबित
बेमेतरा। जिला प्रशासन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 विनय कुमार कुर्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में अवैध रूप से राशि लेने का आरोप था, जो जांच में सही पाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम सिंघनपुरी निवासी दिलेश बंजारे ने 11 जून 2026 को शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उनसे अनुचित रूप से धनराशि की मांग की गई और राशि ली गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर कार्यालय द्वारा 12 जून 2026 को जांच समिति का गठन किया गया।
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जांच समिति ने मामले की विस्तृत जांच के बाद 19 जून 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में सहायक ग्रेड-02 विनय कुमार कुर्रे के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई। समिति ने पाया कि संबंधित कर्मचारी का आचरण शासकीय सेवा नियमों के विपरीत है तथा इससे प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यालय की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित कर्मचारी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3(ख) का उल्लंघन है। इसके आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान विनय कुमार कुर्रे का मुख्यालय तहसील कार्यालय साजा, जिला बेमेतरा निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

