मुख्यमंत्री बाल विकास योजना निराश्रित बच्चों को प्रति माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी
मुख्यमंत्री बाल विकास योजना: जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण हमारा जीवन काफी प्रभावित हुआ है। पूरे देश में सभी व्यवसाय ठप्प हो गए हैं और लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया है। कोविड के कारण कई बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया है। देश में कई बच्चे भटक गए हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने इन बच्चों की मदद के लिए एक मुफ्त योजना शुरू की है। इस योजना के तहत भटके हुए बच्चों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं।
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल विकास योजना
बच्चों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का नाम मुख्यमंत्री बाल विकास योजना है। इस योजना के तहत, भटके हुए बच्चों को वित्तीय, शैक्षिक और बजटीय सहायता दी जाती है। इस योजना के माध्यम से, भटके हुए बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 2500/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। भटके हुए बच्चों के लिए शुरू की गई यह योजना वास्तव में एक सराहनीय पहल है।
योजना के तहत कई लाभ दिए जाएंगे
सरकार शिक्षा और अन्य खर्चों के लिए प्रति वर्ष 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी देगी। इस योजना के तहत बाल गृह में रहने वाले बच्चों के लिए नियमित बचत खाते खोले जाएंगे। यह राशि 21 वर्ष की आयु के बाद आरडी खाते से निकाली जा सकेगी। कोविड-19 में फंसे बच्चों के 18 वर्ष की आयु होने तक बाल सेवा संस्थानों के खातों में प्रति बच्चा 15000 रुपये प्रति वर्ष जमा किए जाएंगे। ऐसे में सरकार का पहला उद्देश्य बच्चों की सहायता करना होगा।
योजना के तहत युवतियों को अलग-अलग लाभ दिए जाएंगे।
इसके अलावा कोविड-19 के कारण फंसी युवतियों को अलग से सहायता दी जाएगी। जिन लड़कियों के माता-पिता कोविड-19 के कारण मर गए हैं, उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही, प्रवासी युवतियों को निजी सुविधाएं भी दी जाएंगी। सरकार प्रवासी युवतियों की शादी के लिए आर्थिक मदद भी देगी। इस योजना के तहत सरकार प्रवासी युवतियों के खाते में 51,000 रुपये की राशि भेजेगी, जिसे वे शादी में खर्च कर सकेंगी। इसके अलावा सरकार 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त मोबाइल लैपटॉप और टैबलेट भी देगी।
ऐसे कर सकते हैं मुख्यमंत्री बाल विकास योजना के लिए आवेदन
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत/विकासखंड/जिला प्रोबेशन अधिकारी के पास जाना होगा
- इसके बाद आपको उनसे इस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना ही होगा।
- अब इसके साथ सभी जरूरी रिपोर्ट संलग्न करनी होंगी।
- अब इस आवेदन पत्र को कार्यालय अधिकारी के पास जमा करवाना अनिवार्य रूप से होगा।
- इस आवेदन पत्र के माध्यम से आप इस योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- यदि आप इस योजना के लिए योग्य हैं तो आपको निश्चित रूप से योजना का लाभ दिया जाएगा।
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