5 दिन शराब बिक्री पर ब्रेक: आबकारी विभाग का आदेश, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
राजधानी दिल्ली में आने वाले महीनों में शराब बिक्री पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने मई से सितंबर तक कुल 5 दिनों को “ड्राई डे” घोषित करते हुए इन तारीखों पर शराब की बिक्री, सप्लाई और सर्विस पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी किया है।
📅 इन तारीखों पर रहेगा ड्राई डे
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्न प्रमुख अवसरों पर शराब बिक्री बंद रहेगी—
1 मई: बुद्ध पूर्णिमा
27 मई: ईद-उल-जुहा
26 जून: मुहर्रम
15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस
9 सितंबर: जन्माष्टमी
इन सभी दिनों में न केवल शराब दुकानों, बल्कि बार, क्लब और रेस्टोरेंट में भी शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
⚖️ नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य
आबकारी विभाग दिल्ली ने सभी लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित दिनों में अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखें। साथ ही, ड्राई डे की जानकारी ग्राहकों के लिए नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना भी अनिवार्य होगा।
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यह आदेश दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 के नियम 52 के तहत लागू किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के अवसरों को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष ऐसे निर्णय लिए जाते हैं।
सरकार ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस निलंबन या रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
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हालांकि, कुछ बड़े होटलों को विशेष लाइसेंस के तहत सीमित छूट दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए निर्धारित नियमों का पालन
अनिवार्य होगा
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