CG Scam Update शासकीय राशि गबन मामले में 11 पूर्व सरपंचों पर बड़ी कार्रवाई, SDM Court ने जारी किया Jail Order
अभनपुर/रायपुर। रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड में शासकीय राशि गबन के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पूर्व सरपंचों को जेल भेजने का आदेश जारी किया है। एसडीएम अभनपुर न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित पूर्व सरपंचों को 30 दिनों के लिए सिविल जेल भेजा जाएगा या फिर जब तक वे गबन की गई राशि राजकोष में जमा नहीं कर देते।
प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक, इन सभी पूर्व सरपंचों पर अपने कार्यकाल के दौरान पंचायत निधि में गड़बड़ी और शासकीय राशि के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध हुआ था। संबंधित राशि जमा कराने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद रकम जमा नहीं की गई।
एसडीएम न्यायालय ने कार्रवाई से पहले सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया। पूर्व सरपंचों को मांग नोटिस भेजे गए, उनकी चल एवं अचल संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी की गई। इसके साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि उन्हें जेल क्यों न भेजा जाए, लेकिन किसी भी पक्ष से संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
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इसके बाद 18 मई को एसडीएम न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। आदेश की तामिली के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को पत्र भेजा गया है, वहीं केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक को भी सूचना दे दी गई है।
इन पूर्व सरपंचों के खिलाफ हुई कार्रवाई
सेवाराम यादव (घोंठ) – ₹1.96 लाख
गोपाल ध्रुव (कुर्रु) – ₹80 हजार
गोपेश ध्रुव (आलेखुंटा) – ₹50 हजार
तुलसीराम बारले (खोला) – ₹20,927
रामेश्वर प्रसाद डहरिया (परसुलीडीह) – ₹5.90 लाख
थनवार बारले (पचेड़ा) – ₹3.80 लाख
सावित्री यादव (गोतियारडीह) – ₹2.47 लाख
धर्मेंद्र यदु (चंपारण) – ₹30,700
राधेश्याम लहरी (घुसेरा) – ₹80 हजार
तुकाराम कारले (भोथीडीह) – ₹2 लाख
सेवेंद्र तारक (तोरला) – ₹1.56 लाख
एसडीएम अभनपुर ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित पूर्व सरपंच निर्धारित राशि जमा कर देते हैं, तो उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पंचायत स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है।
