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Chhattisgarh Mahtari Vandan Yojna 2025 छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना जून माह की 16वीं किस्त जारी, न्या फॉर्म जल्द शुरू होगी


 Chhattisgarh Mahtari Vandan Yojna 2025 छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना जून माह की 16वीं किस्त जारी, न्या फॉर्म जल्द शुरू होगी


रायपुर, छत्तीसगढ़ 3 जून 2025 सरकार की प्रमुख सामाजिक कल्याणकारी महतारी वंदन योजना के तहत जून माह की 16वीं किस्त की राशि ₹1000 लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। इस योजना का लाभ राज्य की लाखों महिलाओं को मिल रहा है, जिन्हें हर महीने ₹1000 की वित्तीय मदद मिलती है।


राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, जून माह की किस्त उन सभी लाभार्थी महिलाओं के खातों में स्थानांतरित कर दी गई है, जिनके खाते और आधार विवरण अपग्रेड हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अभी भी कई महिलाओं के आधार विवरण अपग्रेड नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण उनकी किस्त अटकी हुई है।



आधार अपडेट 

जरूरी सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत नियमित किस्त पाने के लिए सभी पंजीकृत महिलाओं को आधार से जुड़ी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि को सही कराना जरूरी है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास कार्यालय और ओपन हेल्थ सेंटर के जरिए आधार अपडेट की सुविधा दी जा रही है।


जल्द ही नए आवेदन शुरू होंगे 

राज्य सरकार भी जल्द ही अप्रयुक्त आवेदन पत्र तैयार करने जा रही है, ताकि अप्रयुक्त लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जा सके। वे योग्य महिलाएँ जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाई हैं या पहले आवेदन करते समय किसी कारण से आवेदन से वंचित रह गई हैं, वे इस पते के तहत आवेदन कर सकेंगी। आवेदन की तिथि और पते के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।


योजना का उद्देश्य 

छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से जोड़ना और उनके दैनिक जीवन में सहायता प्रदान करना है। यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है, जिससे सरलता और सुविधा दोनों सुनिश्चित होती है।


महत्वपूर्ण निर्देश 

जिन महिलाओं को किस्त नहीं मिली है, वे अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।

सुनिश्चित करें कि आधार और बैंक खाते का डेटा सही और जुड़ा हुआ है। 

आधुनिक आवेदन के लिए आवेदन करते समय सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार रखें - आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर आदि।


पात्र महिलाएँ 

निम्नलिखित महिलाएँ इस योजना का लाभ उठाएँगी स्थायी निवासी

महिला छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी होनी चाहिए। 

आयु सीमा: महिला की आयु 1 जनवरी, 2024 तक 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

वैवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या अपने पति द्वारा परित्यक्त महिलाएँ पात्र हैं


अपात्र महिलाएँ 

बाद में जन्म लेने वाली महिलाएँ इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं 

आय नागरिक परिवार यदि महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य वेतनभोगी है।

सरकारी लाभ परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार में वर्ग I, II या III का स्थायी या कानूनी रूप से बाध्यकारी कर्मचारी है।


आवश्यक अभिलेख 

आवेदन के लिए निम्नलिखित अभिलेख आवश्यक हैं आधार कार्ड (महिला और पति) बैंक पासबुक (आधार से जुड़ा खाता) मोबाइल नंबर (आधार से जुड़ा)

विवाह प्रमाण पत्र / उत्तीर्ण प्रमाण पत्र / पृथक प्रमाण पत्र (परिस्थिति के अनुसार) निवास प्रमाण पत्र (आनुपातिक कार्ड / मतदाता पहचान पत्र

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