गणेश उत्सव को लेकर प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, अनुमति अनिवार्य
रायपुर। राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी की है। अब किसी भी सड़क पर गणेश पंडाल लगाने से पहले समितियों को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही, हर पंडाल में CCTV कैमरा लगाना जरूरी होगा और ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग रात 10 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेगा।
एडिशनल कलेक्टर उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले ने गणेश उत्सव समितियों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी समितियां एनजीटी के नियमों का पालन करेंगी। समिति स्तर पर स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे और रात में विशेष निगरानी की व्यवस्था भी करनी होगी।
झांकियों का रूट तय
प्रशासन ने झांकियों के लिए निर्धारित मार्ग तय किया है। झांकियां केवल
शारदा चौक – जयस्तंभ – मालवीय रोड – कोतवाली चौक – सदरबाजार – सत्तीबाजार – कंकालीपारा – पुरानी बस्ती थाना – लीलीचौक – लाखेनगर – रायपुरा – महादेवघाट मार्ग से ही निकलेंगी।
शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकी निकालने पर रोक रहेगी।
सभी मूर्तियों का विसर्जन केवल महादेवघाट कुंड में ही होगा।
सुरक्षा और बिजली संबंधी निर्देश
झांकियों की ऊंचाई बिजली तारों से सुरक्षित दूरी पर होनी चाहिए।
जनरेटर और वायरिंग पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में रखी जाए।
समितियों को अपने सदस्यों व स्वयंसेवकों की सूची थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी।
विसर्जन के दौरान सावधानी
प्रशासन ने अपील की है कि विसर्जन के समय छोटे बच्चों और बुजुर्गों को साथ न लाएं। इससे सुरक्षा और व्यवस्था दोनों में सहूलियत रहेगी।
गणेश उत्सव समितियों से अपेक्षा की गई है कि वे परंपराओं का पालन करते हुए उत्सव को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाएं।