CHHATTISGARH NEWS बाइक शोरूम संचालकों को हेलमेट बेचना अनिवार्य, नियम तोड़ने पर कार्रवाई
रायपुर। जिले में सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों को देखते हुए रायपुर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब से जिले में सभी दोपहिया वाहन विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे हर बाइक या स्कूटर के साथ हेलमेट भी बेचे। यदि कोई शोरूम संचालक इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1989 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें व्यवसाय प्रमाण पत्र का निलंबन और यहां तक कि रद्द करने जैसी सख्त कार्यवाही भी शामिल है।
हादसों का डरावना आंकड़ा
पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 7 महीनों में बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों के खिलाफ 20,495 बार कार्रवाई की गई है। बावजूद इसके, लोग अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। इस दौरान 190 दोपहिया चालक व सवारों की मौत केवल सिर पर चोट लगने के कारण हुई है।
पुलिस का सख्त रुख
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर रायपुर पुलिस ने सभी शोरूम संचालकों को पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उन्हें हर दोपहिया वाहन के साथ हेलमेट उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। यह नियम मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 138 के तहत लागू किया गया है।
अपील हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें
रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि हादसे कब और कहां हो जाएं, यह कोई नहीं जानता। लेकिन हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरण जीवन बचाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर चालक और सवार से आग्रह है कि वे दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें।
"घर पर कोई हमारा इंतजार कर रहा है। उनकी चिंता करें और सुरक्षित रहकर हेलमेट जरूर लगाएं।"