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शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधान पाठक चैतराम यादव शराब सेवन और अनुपस्थिति के चलते निलंबित

 

शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधान पाठक चैतराम यादव शराब सेवन और अनुपस्थिति के चलते निलंबित

शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधान पाठक चैतराम यादव शराब सेवन और अनुपस्थिति के चलते निलंबित



जशपुर – जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम तिरसोंठ स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक चैतराम यादव को गंभीर अनुशासनहीनता और कदाचरण के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा विद्यालय में शराब सेवन करने और लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति को लेकर की गई शिकायतों के आधार पर की गई है।


कलेक्टर रोहित व्यास के तिरसोंठ दौरे के दौरान ग्रामीणों ने प्रधान पाठक के खिलाफ शराब पीकर स्कूल आने और शिक्षकीय कार्यों में लापरवाही की गंभीर शिकायतें की थीं। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।


जांच के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ कि प्रधान पाठक यादव ने 16 जून से 23 जून तथा 5 जुलाई से 8 जुलाई 2025 तक बिना किसी पूर्व सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित रहकर शासकीय सेवा नियमों का उल्लंघन किया। साथ ही शैक्षिक समन्वयक, ग्राम पंचायत सरपंच और शाला विकास समिति अध्यक्ष द्वारा 8 जुलाई को तैयार किए गए पंचनामा में यह भी उल्लेख किया गया कि यादव शराब सेवन कर विद्यालय आते हैं, जिससे विद्यालय की गरिमा और बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।


प्रथम दृष्टया यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 का उल्लंघन पाया गया है, जो एक शासकीय कर्मचारी के लिए अनुचित एवं निंदनीय है। इसे कदाचरण की श्रेणी में रखते हुए प्रशासन ने चैतराम यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।


यह घटना न केवल शासकीय विद्यालयों में अनुशासन की आवश्यकता को दर्शाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनैतिक आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने यह संकेत दिया है कि इस प्रकार की शिकायतों पर भविष्य में भी कड़ी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

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