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Threatened to send to jail in rape case रेप केस में जेल भेजने की धमकी देकर 40 हजार की अवैध वसूली

Threatened to send to jail in rape case रेप केस में जेल भेजने की धमकी देकर 40 हजार की अवैध वसूली

 Threatened to send to jail in rape case रेप केस में जेल भेजने की धमकी देकर 40 हजार की अवैध वसूली





रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर आम नागरिक को पुलिस कार्रवाई का भय दिखाकर भयादोहन की शिकायत पर त्वरित प्रभावी कार्रवाई की गई है। थाना घरघोड़ा पुलिस ने बलात्कार प्रकरण में जेल भेजने की धमकी देकर युवक और उसके परिवार से 40 हजार रुपये की अवैध मांग करने वाले आरोपित श्याम भोजवानी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।



जानकारी के अनुसार मामले में वार्ड क्रमांक 10 घरघोड़ा निवासी साहिल यादव पिता सुशील यादव, उम्र 26 वर्ष द्वारा दिनांक 09 मई 2026 को थाना घरघोड़ा में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर वार्ड क्रमांक 02 घरघोड़ा निवासी श्याम भोजवानी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई। प्रार्थी ने बताया कि पिछले लगभग चार-पांच वर्षों से उसका धरमजयगढ़ क्षेत्र की एक युवती से प्रेम संबंध था। कुछ दिनों पूर्व आपसी अनबन होने पर युवती दिनांक 07 मई 2026 को थाना घरघोड़ा पहुंची थी, साहिल भी श्याम भोजवानी के साथ थाना आया था । दोनों पक्ष आपस में बातचीत हुये बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और युवती द्वारा किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई ।



साहिल यादव के अनुसार उसी दिन शाम करीब 06 बजे श्याम भोजवानी उसके मोहल्ले पहुंचा और उसके परिवार को धमकाते हुए कहा कि थाना में 50 हजार रुपये देने पड़ेंगे, अन्यथा बलात्कार के मामले में जेल भेज दिया जाएगा। परिवार द्वारा असमर्थता जताने पर श्याम भोजवानी ने 40 हजार रुपये में काम करा देने की बात कहते हुए किसी भी तरह रकम की व्यवस्था करने दबाव बनाया। आरोपी लगातार मोबाइल कॉल कर प्रार्थी और उसकी मां को फोन कर रकम जल्दी देने का दबाव बनाते हुए जेल भेजने की धमकी देकर परेशान कर रहा था। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट बताया कि किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उससे किसी प्रकार की रकम की मांग नहीं की गई थी और न ही उसे दोबारा थाना बुलाया गया था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए थाना घरघोड़ा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 158/2026 के तहत धारा 308(2), 308(6), 62 बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।



थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू द्वारा विवेचना के दौरान प्रार्थी से आरोपी द्वारा मोबाइल फोन पर रकम मांगने संबंधी बातचीत का ऑडियो क्लिप प्राप्त कर पेन ड्राइव में सुरक्षित जब्त किया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आज दिनांक 10 मई 2026 को आरोपित श्याम भोजवानी पिता स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद भोजवानी, उम्र 56 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 02 साईराम कॉलोनी, घरघोड़ा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।


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