यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 21 चालकों के लाइसेंस 3 महीने के लिए निलम्बित - परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही
सूरजपुर, छत्तीसगढ़ — 27 जून 2025 परिवहन एवं यातायात विभाग द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाई में इन वाहन चालकों ने विभिन्न यातायात नियमों का उल्लंघन किया था, जिसमें तेज गति से वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाना, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाना आदि गंभीर लापरवाही शामिल थी। ऐसे मामलों के आधार पर 21 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन-तीन माह के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।
जिला परिवहन कार्यालय को इस वर्ष 51 मामले दर्ज किए गए हैं। इन पर कार्रवाई करते हुए कुल 21 लाइसेंस धारकों के लाइसेंस तीन-तीन महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।
भविष्य में और अधिक सख्त कार्रवाई की चेतावनी
परिवहन विभाग ने भी चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में कोई व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ और अधिक सख्त कदम उठाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर परमिट को स्थायी रूप से रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
आम जनता से अपील
विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे सड़क पर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें तथा दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
परिवहन एवं परिवहन विभाग द्वारा नियमित जांच कार्रवाई जैसे - नशे में वाहन चलाने, तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने, मालवाहक वाहनों में यात्रियों को ले जाने, झंडा फहराने और अन्य धाराओं के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ ड्राइविंग परमिट के निलंबन के लिए।
08 प्रकरणों को कार्यवाही हेतु संबंधित परिवहन कार्यालय को भेजा गया है तथा शेष 21 प्रकरणों में परमिट धारकों को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी किया गया है।
यदि निर्धारित तिथि तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है तो संबंधित वाहन चालकों का परमिट निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।