छत्तीसगढ़ के सभी ग्रामों में 2 से 7 अक्टूबर तक ग्रामसभाओं का आयोजन आदेश जारी
बलरामपुर। कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने आदेश जारी करते हुए जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 02 से 07 अक्टूबर 2025 तक ग्रामसभा आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 6 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत किया जा रहा है।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ग्रामसभा की बैठक में गणपूर्ति और सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरपंच, पंच एवं सचिव की होगी।
इन विषयों पर होगी चर्चा
ग्रामसभा के दौरान ग्रामीण विकास और पंचायत संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा, जिनमें प्रमुख हैं –
पिछली ग्रामसभा में पारित संकल्पों का क्रियान्वयन
पंचायतों की तिमाही आय-व्यय की समीक्षा
विभिन्न योजनाओं के स्वीकृत कार्य, प्राप्त राशि, व्यय राशि और प्रगति की जानकारी
मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की मांग और उपलब्ध कराए गए रोजगार की समीक्षा
पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण और हितग्राहियों का सत्यापन
पंचायत द्वारा वितरित खाद्यान्न और लाभार्थियों के नामों का वाचन
जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन से जुड़े मामलों की स्थिति
मौसमी बीमारियों की रोकथाम और निदान पर चर्चा
पंचायत पोर्टल के माध्यम से कर अधिरोपण और संग्रहण प्रणाली को ऑनलाइन करना
आवारा मवेशियों के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उपाय
आमजन को अपने मवेशियों को सड़कों पर न छोड़ने के लिए जागरूक करना एवं उल्लंघन पर जुर्माना अधिरोपित करना
पंचायत अन्नति सूचकांक 1.0 के परिणामों को बेहतर बनाने हेतु पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी योजना को बढ़ावा देना
एड्स रोकथाम पर जनजागरूकता
धान विक्रय हेतु किसानों का एग्रीस्टेक एवं एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन और सूची का पंचायत भवन में चस्पा
बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान पर चर्चा
सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम
सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर जनजागरूकता
प्रशासन की अपील
कलेक्टर ने सभी ग्रामीणों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में ग्रामसभा में शामिल होकर अपने विचार रखें। ग्रामसभा न केवल स्थानीय समस्याओं के समाधान का मंच है, बल्कि योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी माध्यम भी है।