छत्तीसगढ़ में इस दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, अवैध बिक्री पर होगा तगड़ा एक्शन कलेक्टरों ने जारी किए आदेश
रायपुर। Liquor Shop Closed Latest News छत्तीसगढ़ में रहते हैं और शराब पीने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। दो अक्टूबर को पूरे प्रदेश की शराब दुकानें बंद रहेगी। आबकारी आयुक्त के निर्देश के बाद अब प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर इस संबंध में निर्देश जारी कर रहे हैं। महात्मा गांधी जयंती (2 अक्टूबर) के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन राज्यभर की सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें, कम्पोजिट मदिरा दुकानें और उनसे संलग्न अहाते बंद रहेंगे।
आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देश के बाद अब सभी जिलों के कलेक्टर आदेश जारी कर रहे हैं।
मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिला कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि 2 अक्टूबर 2025 को जिले की सभी देशी, विदेशी व कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें, उनसे जुड़े अहाते और एफ.एल. 4(क) अनुज्ञप्ति परिसर के क्लब पूरी तरह बंद रहेंगे। यह आदेश छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत लागू किया गया है।
सरगुजा जिला कलेक्टर ने गांधी जयंती पर शुष्क दिवस घोषित करते हुए आदेश दिया है कि जिले की सभी देशी, विदेशी, कम्पोजिट और प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न अहाते, एफ.एल.8 तथा मद्य भंडार पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दौरान न तो शराब का विक्रय, परिवहन या परोसना किया जा सकेगा।
सख्ती से होगी कार्रवाई
कलेक्टरों ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब बिक्री या परिवहन करने वालों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी।