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गुटखा-सिगरेट बेचने पर होगी कार्रवाई दुकान में लाइटर-माचिस लटकाना मना

गुटखा-सिगरेट बेचने पर होगी कार्रवाई दुकान में लाइटर-माचिस लटकाना मना

 


गुटखा-सिगरेट बेचने पर होगी कार्रवाई दुकान में लाइटर-माचिस लटकाना मना


तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत सरकार का बड़ा कदम

केंद्र सरकार ने देशभर में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए “तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0” की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत अब बिना अलग लाइसेंस के कोई भी दुकानदार गुटखा, सिगरेट, बीड़ी या अन्य तम्बाकू उत्पाद नहीं बेच सकेगा।

पहले से मौजूद इस नियम का पालन अब तक ढीला था, लेकिन सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 9 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अवधि के बाद, जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस नहीं होगा, उनके खिलाफ चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लाइटर और माचिस लटकाना भी होगा मना

अभियान के तहत सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है —
अब तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर लाइटर या माचिस लटकाकर रखना प्रतिबंधित होगा। यह कदम युवाओं को तम्बाकू की लत से दूर रखने और बिक्री को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, दुकानों पर लाइटर या माचिस खुले रूप में दिखाने से युवाओं में तम्बाकू सेवन की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए इस पर रोक लगाना जरूरी समझा गया है।

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