सूरजपुर, छत्तीसगढ़ प्रशासन ने क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण के लिए सख्ती दिखाई है। कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देश और मुख्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी के निर्देशन में प्रतापपुर तहसील के ग्राम सरहरी में एक विशेष अभियान चलाया गया। धूम्रपान करने वाले व्यापारियों पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (निषेध) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत जुर्माना लगाया गया।
कंपनी ने अधिनियम की धारा 4 और धारा 6 के अंतर्गत कस्बा सरहरी में प्रीतम फूड सप्लाई स्टोर, उमेश फूड स्टोर, चंदन फूड स्टोर, शुभम फूड स्टोर सहित कुल 12 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की और कुल ₹ 1200 का जुर्माना वसूला। यह कदम तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया।
इस दौरान सभी व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई कि वे सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री व प्रचार-प्रसार में कानून का पालन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही, प्रतापपुर तहसील में पाए गए दो प्रमुख चिकित्सा संस्थानों - जीवन धारा औषधि भंडार और अप्रयुक्त औषधि कॉर्नर - की भी गहन जाँच की गई। अप्रयुक्त औषधि कॉर्नर से औषधि परीक्षण एकत्रित कर राज्य औषधि परीक्षण केंद्र, रायपुर भेजा गया। साथ ही, एक फर्म में विसंगतियाँ पाए जाने पर औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं नियम 1945 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राधिकरण अधिकारी को निर्देश दिया गया।
समीक्षा के दौरान यह भी सुनिश्चित किया गया कि दोनों चिकित्सा स्टोरों में सीसीटीवी कैमरे कार्यशील स्थिति में हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से एक सकारात्मक संकेत है।
इस पूरी कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि निरीक्षक कार्यालय के उपसंचालक जयप्रकाश शर्मा तथा नमूना सहायक सुश्री दीपा साहू की सक्रिय भूमिका रही।
जनहित में जारी यह अभियान आने वाले समय में जिलेभर में और अधिक प्रभावी रूप से चलाया जाएगा, जिससे तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणामों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।