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रक्षाबंधन के पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: दो को नोटिस, तीन के खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई

रक्षाबंधन के पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: दो को नोटिस, तीन के खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई

 रक्षाबंधन के पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: दो को नोटिस, तीन के खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई


धमतरी। रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार से पहले खाद्य सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश पर "बने खाबो, बने रहिबो" सघन जांच एवं जनजागरूकता अभियान 4 अगस्त से 6 अगस्त तक जिलेभर में चलाया गया। इस दौरान धमतरी के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की बारीकी से जांच की गई।

जांच के दौरान रमन स्वीट्स (नया बस स्टैंड), सूरज होटल, अराधना जलेबी भंडार, जायका जहाँन, हिन्दूजा रेस्टोरेंट (सिहावा चौक), जर्नादन-2 (रूद्री रोड), केसर स्वीट्स, ओमदेव प्रोविजन स्टोर (रत्नाबांधा), गुप्ता होटल, रिंकु होटल, देवांगन किराना स्टोर, अर्जुन होटल (कुरूद व भखारा), कान्हा स्वीट्स, लालजी होटल, गोविंद बेकरी, अपना होटल (भखारा), चंद्रहास किराना स्टोर्स (कुरमातराई) जैसे प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान मिल्क केक, पेड़ा, कलाकंद, बालूशाही, बुंदी लड्डू, सोनपापड़ी, नारियल लड्डू, गुलाब जामुन पाउडर, गुड़, सूजी, शक्कर, तेल, मेथी, टोस्ट, सेवई, मैगी सहित कई खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर रायपुर स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

तीन प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई

  • देवांगन होटल (बस स्टैंड) द्वारा बेचे जा रहे अवैध पैक्ड पानी,
  • गायत्री मेडिकल में पाई गई मिथ्या छाप प्रोटीन पाउडर और
  • प्रभु किराना, कुहकुहा में विक्रय किए जा रहे टोस्ट पर नकली ब्रांडिंग के चलते संबंधित मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

स्टीकर लगे फलों पर नोटिस

मनोहरलाल मोहनदास थोक फल विक्रेता को स्टीकर लगे फल बेचने के मामले में नोटिस थमाया गया है, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना गया।

निर्देश एवं सावधानियाँ

चलित खाद्य प्रयोगशाला की मदद से निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश दिए गए:

  • खाद्य सामग्री को ढक कर रखने,
  • निर्माण स्थल की नियमित सफाई,
  • अखाद्य रंगों (जैसे श्री गणेश, गाय छाप रंग) का उपयोग न करने,
  • अखबारी कागज में खाद्य सामग्री न परोसने,
  • बिना बैच नंबर या अवसान तिथि वाले उत्पाद न बेचने,
  • पैक्ड सामग्री पर फूड लाइसेंस/पंजीयन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करने की हिदायत दी गई।

साथ ही, टीपीएम मीटर से तेल की गुणवत्ता की जांच की गई, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि दोबारा इस्तेमाल किया गया तेल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक न हो।

उपभोक्ताओं के लिए अपील

जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल साफ-सुथरे, लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों से ही खाद्य पदार्थ खरीदें, पैक्ड वस्तुओं की निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट और लाइसेंस नंबर अवश्य जांचें।


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