छत्तीसगढ़ में मोबाइल लूट पर पहली बार आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने लगाई सख्त टिप्पणी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पहली बार मोबाइल लूट के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई इस वारदात में मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक से चाकू की नोक पर मोबाइल लूटा गया था। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। यह ऐतिहासिक फैसला अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत से आया है।
घटना 1 सितंबर 2022 की है। पीड़ित देवेंद्र साहू सुबह करीब 4:45 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। जब वे एकता नगर, गोंदवारा के पास पहुंचे, तो स्कूटी सवार दो बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। एक आरोपी ने देवेंद्र का कॉलर पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने जेब से चाकू निकालकर उन पर हमला कर दिया। देवेंद्र ने बचने की कोशिश की, जिससे उनकी हथेली कट गई। इसके बाद आरोपियों ने उनकी जेब से करीब 13 हजार रुपये की कीमत का मोबाइल फोन लूट लिया और मौके से फरार हो गए।
देवेंद्र ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी और भागते समय बदमाशों की एक्टिवा गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। पुलिस ने जांच करते हुए शेख शब्बीर और आशीष मिर्झा उर्फ लियॉन उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया। दोनों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक पर 40 हजार रुपए और दूसरे पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, "यह केवल चोट पहुंचाने का मामला नहीं है, बल्कि यह आम नागरिकों के जीवन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है। कोई व्यक्ति सुबह टहलने जाता है और उस पर धारदार हथियार से हमला कर लूट की जाती है, यह समाज में भय का वातावरण तैयार करता है।" इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को कठोर दंड दिया।
यह फैसला राज्य में मोबाइल लूट जैसे अपराधों पर सख्ती से लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।