CG: पत्नी की हत्या का दोषी पति को आजीवन कारावास
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही।
जिले में पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी लोधूराम बैगा को दोषी करार देते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
मामला गौरेला थाना क्षेत्र के पंडरीपानी गांव का है। अभियोजन के अनुसार, 19 दिसंबर 2024 को घरेलू विवाद के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी बिरसिया बाई की लकड़ी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। जांच में सामने आया कि आरोपी शराब का आदी था और आए दिन नशे की हालत में पत्नी से विवाद करता था। घटना
वाले दिन भी नशे में हुआ विवाद हिंसक हो गया और उसने वारदात को अंजाम दिया।
घटना की सूचना पर गौरेला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराया। विवेचना के दौरान पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना में प्रयुक्त हथियार को जब्त कर ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने प्रभावी पैरवी करते हुए इसे घरेलू हिंसा का गंभीर और क्रूर उदाहरण बताया। सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।
न्यायालय के इस फैसले का स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस निर्णय से महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश गया है और कानून के प्रति लोगों में विश्वास मजबूत हुआ है।
