सूरजपुर: अवैध पशु परिवहन पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, स्वराज माजदा ट्रक राजसात
सूरजपुर। जिले में पशुओं के अवैध परिवहन और क्रूरता पर रोक लगाने जिला प्रशासन ने कठोर कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एस. जयवर्धन ने छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पकड़े गए स्वराज माजदा ट्रक (UP 64 BT 1334) को शासन के पक्ष में राजसात (कब्जे में) करने का आदेश जारी कर दिया है।
यह कार्रवाई डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की गई। विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए कलेक्टर ने यह सख्त निर्णय सुनाया।
11 जून 2025 की रात, खोपा की ओर से आ रहा उक्त ट्रक लोधिमा चौक के पास पुलिस द्वारा रोका गया। जांच में पता चला कि वाहन में क्षमता से अधिक कुल 21 पशुओं—जिसमें 16 भैंस, 4 रास भैंसा, 1 पड़िया को ठूंस-ठूंसकर अमानवीय तरीके से भरा गया था। पशुओं के साथ की गई यह क्रूरता अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन थी।
पूछताछ में वाहन मालिक मो. रहीम (28 वर्ष) निवासी जियावन, जिला सिंगरौली (म.प्र.) ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ इन पशुओं को अवैध रूप से कानपुर ले जा रहा था।
इस मामले में चौकी बसदेई, थाना सूरजपुर में पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1)(घ) एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस ने मो. रहीम सहित आरोपियों—तनवीर अहमद (38 वर्ष) और खालिद हुसैन (21 वर्ष)—को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
वाहन राजसात, अब होगी नीलामी
कलेक्टर द्वारा राजसात आदेश जारी होने के बाद ट्रक अब शासन की अभिरक्षा में रहेगा। इसे नियमानुसार नीलाम किया जाएगा और प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में जमा होगी।
यदि भविष्य में माननीय न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त होता है तो उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
