सड़क पर खुलेआम घूम रहे जानवरों से हुई दुर्घटना के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला: अब खुलेआम जानवरों को छोड़ने पर होगी कार्रवाई और जुर्माना
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ - हाल ही में, बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय अंतरराज्यीय मार्ग पर एक भयानक सड़क दुर्घटना में, 26 डेयरी पशुओं को एक अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिसमें 25 गोवंश की मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और गोवंश रक्षकों में आक्रोश फैल गया। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए, स्थानीय प्रशासन ने धारा 163 को प्रभावी बनाते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब अगर कोई भी पशुपालक अपने मवेशियों को सड़कों पर खुला छोड़ता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों की पूरी ज़िम्मेदारी उनके मालिकों की होगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह आदेश जिला कलेक्टर के निर्देश पर सभी एसडीएम द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़कों पर जानवरों की अनियंत्रित आवाजाही को रोकना और सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल के नुकसान को कम करना है।
छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम की धारा 163 के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने मवेशियों को सार्वजनिक सड़कों, मार्गों या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर खुला छोड़ता है, तो यह कानूनन अपराध माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को विधानिक सजा और आर्थिक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
दुधारू पशुओं की इस भयावह मौत के बाद, गौरक्षकों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और घटना के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि मवेशियों को इस तरह मरने देना मूर्खता है और प्रशासन को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन की ताज़ा कार्रवाई से उन्हें राहत मिली है।पुलिस ने अज्ञात वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने और चश्मदीद गवाहों से पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल वाहन चालक की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है।