चिरमिरी में आईटीआई एवं पॉलीटेक्निक विद्यार्थियों ने लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की बारीकियों को समझा
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर शासकीय पॉलीटेक्निक चिरमिरी में POSH Act 2013 (कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम) के प्रति जागरूकता हेतु एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैकुंठपुर के सहयोग से संपन्न हुआ, जिसमें पॉलीटेक्निक के छात्र-छात्राओं के साथ आईटीआई की छात्राएँ भी सम्मिलित हुईं।
कार्यक्रम में अधिकार मित्र-थाना चिरमिरी से पीएलबी धनसाय, थाना पोंडी से पीएलबी मोहन विश्वकर्मा तथा थाना झगरखांड से पूर्व पीएलबी शंकर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को POSH Act 2013 के प्रावधानों, शिकायत निवारण की प्रक्रिया और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ विस्तार से प्रदान कीं।
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उन्होंने बताया कि किसी भी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना संस्था और समाज की साझा जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों को यह भी समझाया गया कि लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े मामलों में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है और पीड़ित को किस तरह से विधिक व संस्थागत मदद उपलब्ध कराई जाती है।
कार्यक्रम में शासकीय पॉलीटेक्निक चिरमिरी के प्राध्यापक गणेश कुमार साहू (विभागाध्यक्ष, सिविल), नमन अग्रवाल और आदर्श मिश्रा भी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को इस तरह की कार्यशालाओं से जागरूक बनने और अपने साथ-साथ समाज में भी सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया।
इस अवसर पर वक्ताओं ने छात्रों से अपील की कि वे हमेशा जागरूक रहें और कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार को नजरअंदाज न करें। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को लैंगिक संवेदनशीलता और अधिकारों के प्रति सजग बनाना था, जिससे वे भविष्य में कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण का निर्माण कर सकें।