अब छत्तीसगढ़ में 14 अगस्त 2025 तक करा सकेंगे फसल बीमा, किसानों के लिए सुनहरा मौका
छत्तीसगढ़ खरीफ 2025 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 14 अगस्त 2025 कर दिया गया है। यह निर्णय उन किसानों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो समयाभाव के चलते योजना का लाभ नहीं ले पाए थे।
अब किसान भाई बैंक, सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र और कृषि विभाग के माध्यम से आसानी से अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं।
प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगा सुरक्षा कवच
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे – कम वर्षा, ओलावृष्टि, जलभराव, आकाशीय बिजली, चक्रवाती बारिश, बेमौसम बारिश, बादल फटना और अंकुरण में विफलता जैसी स्थितियों से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
इन फसलों का होगा बीमा
खरीफ सीजन 2025 में जिन फसलों को बीमा सुरक्षा में शामिल किया गया है, वे हैं:
- धान (सिंचित और असिंचित
- मक्का
- कोदो-कुटकी
- रागी
- अरहर
- उड़द
- मूंग
- मूंगफली
- सोयाबीन
रबी सीजन के लिए चना, गेहूं (सिंचित और असिंचित), और राई-सरसों अधिसूचित फसलें हैं।
बीमा राशि एवं प्रीमियम दर
बीमा के लिए किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होगा। खरीफ फसलों के लिए कुल बीमित राशि का 2%, और रबी फसलों के लिए 1.5% अथवा वास्तविक प्रीमियम (जो भी कम हो) देना होगा। बीमा कंपनी के रूप में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को जिले में तीन वर्षों के लिए चयनित किया गया है।
बीमित राशि प्रति हेक्टेयर के अनुसार:
पिछली खरीफ में मिले लाभ
खरीफ 2023 में जिले के 12 गांवों के 1,727 कृषकों को कुल ₹42,19,497 का बीमा भुगतान किया गया था, जिससे योजना की विश्वसनीयता और लाभ स्पष्ट होता है।
