व्यापारी के दुकान परिसर में मिला सरकारी चावल, खाद्य विभाग ने किया जब्त
नारायणपुर। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दो व्यापारियों के दुकान परिसरों से बड़ी मात्रा में सरकारी चावल और पौष्टिक आहार जब्त किया है। यह खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अनुसूचित क्षेत्रों में वितरित किए जाने वाले राशन का था, जिसे व्यापारी बिना वैध दस्तावेज के संग्रहित कर रखे थे।
प्रभारी खाद्य अधिकारी मोहम्मद अलाउद्दीन खान और सहायक खाद्य अधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स जयसवाल ट्रेडर्स, बखरूपारा की दुकान से 1.50 क्विंटल एफआरके चावल तथा 3.50 क्विंटल पौष्टिक आहार (स्वादिष्ट चना) बरामद हुआ। वहीं मेसर्स दीनू देवांगन, महावीर चौक बुधवारी बाजार की दुकान से 17.0 क्विंटल एफआरके चावल जब्त किया गया।
जांच के समय दोनों ही व्यापारियों द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रथम दृष्टया यह चावल और चना सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं पौष्टिक आहार से जुड़ा पाया गया। जिसके चलते कार्रवाई करते हुए कुल 18.5 क्विंटल एफआरके चावल और 3.50 क्विंटल चना जब्त कर लिया गया। फिलहाल सुरक्षित रखने हेतु जब्त खाद्यान्न संबंधित व्यापारियों की सुपुर्दगी में दिया गया है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह अनियमितता छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 317 के तहत दंडनीय है। प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
विभाग ने स्पष्ट किया कि पीडीएस से मिलने वाले खाद्यान्न की खरीदी-बिक्री पूर्णतः अवैध है। भविष्य में यदि कोई हितग्राही राशन को खुले बाजार में बेचता है या व्यापारी उसे खरीदते हैं तो दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को भी जप्त कर राजसात किया जाएगा।